PM Karam Yogi Mandhan Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई, 2019 को केंद्रीय बजट के दौरान की थी।
योजना का उद्देश्य GST के तहत पंजीकृत दुकानदारों, व्यापारियों को 60 वर्ष पूरे होने के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना है। हालांकि, इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत छोटे व्यापारी, दुकान मालिक जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 लाख तक होगा, उन्हें PM Karam Yogi Mandhan Yojana से जुड़ने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने के बाद ही आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना में आपका नामांकन हो जाएगा।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2022
5 जुलाई, 2019 को निर्मला सीतारमण द्वारा PM Karam Yogi Mandhan Yojana की घोषणा की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम योजना के समुचित कार्य के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। 2019 में देश के करीब 3.5 लाख जन सेवा केंद्र को PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन करने का काम दिया गया था.
यदि आवेदक योजना में भागीदार बनता है तो 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात उसे प्रतिमाह पेंशन के रूप में 3,000 की राशि दी जाएगी। बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के बाद यह राशि पेंशन के रूप में खाते में भेजी जाएगी।
आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2022 का लाभ कैसे उठा सकते हैं और इसके लिए आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, यह सभी जानकारी आप को सरल भाषा में बताई जाएगी इसलिए इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana
योजना का नाम | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना |
मंत्रालय | श्रम और रोजगार मंत्रालय |
नोडल एजेंसी | भारतीय जीवन बीमा निगम |
लाभार्थी | छोटे व्यापारी, दुकानदार |
उद्देश्य | वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना |
प्रतिमा पेंशन | 3000 रूपये |
लाभार्थियों की संख्या | लगभग 3 करोड़ |
Official site | maandhan.in |
पीएम मानधन योजना का उद्देश्य क्या है?
हमारे देश में ऐसे कई छोटे पैमाने के औद्योगिक उद्यम हैं, इसलिए उनका पूरा परिवार अपने दैनिक खर्चों पर जीवन का पालन पोषण करता है, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता है। और उनके पास काम काम करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं होतीहै। ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना को लागू करना शुरू किया ताकि इसके लिए आवेदन करने वाले आवेदक आराम से रह सकें, बाद में उन्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा.
इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार बीमा प्रीमियम का भुगतान करने की व्यवस्था बनाई गई थी। ताकि बुजुर्गों को बुनियादी चीजों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इस व्यवस्था को लागू करने से वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के लिए प्रीमियम चार्ट
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी वजह से सरकार को उम्र के हिसाब से प्रीमियम देने को कहा गया है, आपको 55 से 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा. इसके साथ ही आपको 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। बाकी 50 फीसदी का भुगतान सरकार करेगी। आप एक टेबल के माध्यम से बीमा प्रीमियम के भुगतान को आसानी से समझ सकते हैं।
Entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए दस्तावेज
नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदकों को कौन से दस्तावेज आवेदन करने की आवश्यकता है। PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए दस्तावेज इस प्रकार हैं –
- आधार कार्ड
- बैंक के खाते का विवरण
- जीएसटी पंजीकरण संख्या
- एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर (यह सारी जानकारी आवेदन पत्र में शामिल होनी चाहिए)।
पीएम कर्म योगी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता
PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा जिसके बारे में आप नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पीएम कर्म योगी योजना के लिए आवेदन करने की मूल पात्रता इस प्रकार है –
- आवेदकों – व्यवसायियों और व्यापारियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 1.5 लाख तक होनी चाहिए।
- यदि आप एक छोटे व्यापारी हैं, तभी आप आवेदन करने के पात्र होंगे। यदि आप एक बड़े व्यवसाय हैं, तो आप आवेदन नहीं कर सकते।
- यदि आवेदक आवेदन करना चाहता है और किसी भी सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है तो वह आवेदन करने के योग्य नहीं है।
- यदि आप आयकर का भुगतान करते हैं, तो आप योजना में भागीदार नहीं बन सकते।
प्रधानमंत्री मानधन योजना के लाभ
- यहां हम आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना के लाभों के बारे में बताएंगे। PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लाभ इस प्रकार हैं।
- 60 साल की उम्र पार करने के बाद आपको हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।
- आपके प्रीमियम का आधा भुगतान केंद्र सरकार करेगी।
- यदि किसी कारण से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक की पत्नी को यह राशि हर माह प्राप्त होगी।
- यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम है इसलिए यह एक विश्वसनीय कार्यक्रम साबित होगा।
- पेंशन लेने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे आसानी से अपनी पेंशन ले सकते हैं, यह राशि आपके खाते में डीबीटी के जरिए पहुंचा दी जाएगी।
- जीवन बीमा योजना एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- इस प्रणाली का उपयोग केवल छोटे व्यापारी ही कर सकते हैं।
- प्रीमियम राशि हर महीने आपके खाते से अपने आप कट जाएगी।
पीएम मानधन योजना छोड़ने पर
- यदि आप योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो सरकार आपके प्रीमियम और उन पर ब्याज वापस कर देगी।
- योजना के अनुसार प्रीमियम भुगतानकर्ता की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या बच्चों को प्रीमियम भुगतान का पूरा अधिकार प्राप्त होगा। हालांकि, अगर वे अब इस योजना के तहत भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो वे इस योजना से बाहर निकल सकते हैं और उनके परिवार के सदस्य द्वारा किए गए किसी भी भुगतान पर ब्याज भी अर्जित किया जाएगा।
- यदि आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं और विकलांग हो गए हैं, तो आपका जीवनसाथी या कोई अन्य व्यक्ति भुगतान कर सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी जमा राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा।
- यदि लाभार्थी की आयु 60 वर्ष है और सरकार उसे पीएम मानधन योजना के तहत 3000 रुपये देती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का आधा हिस्सा उसकी पत्नी को दिया जाएगा।
- योजना का लाभ केवल पत्नी तक ही सीमित रहेगा। उनके अलावा किसी और को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
- यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो भुगतान राशि फंड में जमा कर दी जाती है।
- यदि किसी कारणवश आप योजना को बीच में ही छोड़ देते हैं तो आप सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही बाहर निकल सकते हैं।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार जो मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहां कुछ चरण दिए गए हैं, आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
- सबसे पहले अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं।
- सभी दस्तावेज अपने साथ ले जाएं।
- केंद्र अधिकारी को दस्तावेज जमा करें।
- आपका ऑनलाइन फॉर्म केंद्र के एक अधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
- फॉर्म भरने के बाद, संचालक आपको दस्तावेज़ की एक प्रति प्रमाण जारी करेगा, जिसे आपको भविष्य में उपयोग के लिए रखना होगा।
- फिर आप सीएससी ऑपरेटर को एक आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे।
हेल्पलाइन नंबर
आज हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की जानकारी दी है। यदि आपको योजना के बारे में और जानकारी चाहिए या आपको कोई समस्या है, तो आप हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में एक संदेश लिख सकते हैं या आप इस हेल्पलाइन नंबर 180030003468 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
मानधन योजना से जुड़े कुछ सवाल और जवाब
पीएम मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
पीएम मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in है। आप इस वेबसाइट पर योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रणाली के तहत किन नागरिकों को लाभ होगा?
योजना से लघु उद्योगों के व्यापारियों को होगा लाभ, मानधन योजना से अधिकतम 3 करोड़ फुटकर विक्रेता लाभान्वित होंगे।
क्या प्रत्येक आयु वर्ग के आवेदक को समान प्रीमियम का भुगतान करना होगा?
नहीं, प्रत्येक आयु वर्ग के उम्मीदवार को अलग-अलग प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जैसे कि 18 साल के उम्मीदवार को 55 रुपये और 40 साल के उम्मीदवार को 200 रुपये हर महीने देने होंगे.
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आपको नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाकर आवेदन करना होगा।
मानधन योजना के तहत आवेदक को 60 वर्ष बाद मासिक कितना पैसा दिया जाएगा?
मानधन योजना के तहत एक उम्मीदवार को 60 साल बाद हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे।
क्या मानधन योजना का लाभ केवल उन नागरिकों को मिलेगा जो छोटे-मोटे कारोबार में लगे हैं और असंगठित क्षेत्र में रहते हैं?
जी हाँ, केवल असंगठित क्षेत्र में रहने वाले छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों को ही मानधन योजना से लाभ होगा, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, लाभार्थियों को योजना के तहत तीन हजार तक की पेंशन दी जाएगी।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?
इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए आपको इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
आधार कार्ड
बैंक के खाते का विवरण
जीएसटी पंजीकरण संख्या
पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
मोबाइल फोन नंबर
यदि प्रीमियम भुगतानकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो क्या परिवार को लाभ मिलेगा?
यदि प्रीमियम भुगतानकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार में केवल पत्नी को ही लाभ प्राप्त होगा। साथ ही घर के किसी सदस्य को भुगतान की राशि नहीं दी जाएगी।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana हेल्पलाइन नंबर क्या है?
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 180030003468 है।