Rajasthan Viklang Pension Yojana 2022-23: राजस्थान सरकार ने राज्य में विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान विकलांग पेंशन योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत राज्य के उन सभी विकलांग/बेरोजगार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो 40% या उससे अधिक विकलांग हैं। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को ₹750 से ₹1,500 प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। पेंशन की इस राशि से विकलांग नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
अगर आप भी राजस्थान राज्य में रहने वाले एक विकलांग व्यक्ति हैं और आप इस योजना का उपयोग करना चाहते हैं तो आज की पोस्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।
क्योंकि आज की इस पोस्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि राजस्थान विकलांग पेंशन योजना क्या है, लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो अगर आप राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2022 के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2022
राजस्थान राज्य सरकार ने अपने राज्य के विकलांग नागरिकों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए राजस्थान पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से, सरकार राज्य में 40% से अधिक विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में ₹ 750 से ₹ 1500 (विकलांगता के आधार पर) तक की राशि प्रदान करेगी। नागरिकों को अपनी पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए कहीं नहीं जाना होगा। यह राशि डीबीटी के जरिए सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति Rajasthan Disability Pension Scheme 2022का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, आवेदन करने के लिए उनके पास 40% से अधिक का विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ कुछ अन्य दस्तावेज भी जरूरी हैं। जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए, कृपया इस लेख को आगे पढ़ें, जहां आपको सभी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी।
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2022 Overview
योजना | राजस्थान विकलांग पेंशन योजना |
सरकार | राजस्थान सरकार |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
किसको लाभ मिलेगा | राज्य के सभी विकलांग / दिव्यांग को |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग / दिव्यांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करना |
पेंशन राशि | 750 से लेकर 1500 रूपये प्रतिमाह |
राज्य | राजस्थान |
राजस्थान विकलांग पेंशन आवेदन फॉर्म डाउनलोड | यहां क्लिक करें। |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://ssp.rajasthan.gov.in/ |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में रहने वाले सभी विकलांग / दिव्यांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हम सभी जानते हैं कि विकलांग लोगों के लिए जीवन कितना कठिन है। विकलांग नागरिक शारीरिक रूप से कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं, उनकी आजीविका दूसरों पर निर्भर होती है। और उन्हें अपने छोटे-छोटे दैनिक कार्यों में होने वाले खर्च के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है।
इसलिए ऐसे नागरिकों की मदद के लिए सरकार ने राजस्थान विकलांग पेंशन योजना शुरू की है ताकि राज्य के किसी भी विकलांग नागरिक को दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इस कार्यक्रम के उपयोग से राज्य के विकलांग नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि
इस योजना के तहत विकलांग/दिव्यांग नागरिकों को उनकी आयु और विकलांगता के आधार पर पेंशन की राशि प्रदान की जाती है जिसका पूरा विवरण निम्नलिखित सूची में दिया गया है –
आयु (उम्र) | पेंशन की राशि |
55 वर्ष से कम उम्र वाली महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु वाले पुरुष | ₹750 प्रतिमाह |
55 वर्ष से 58 वर्ष तक की आयु वाली महिला एवं 75 वर्ष से कम आयु वाले पुरुष | ₹1000 प्रतिमाह |
75 वर्ष से अधिक उम्र वाले विकलांग नागरिकों के लिए | ₹1250 प्रतिमाह |
कुष्ठ रोग से पीड़ित नागरिकों के लिए | ₹1500 प्रतिमाह |
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार ने राज्य के विकलांग नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए Rajasthan Disabled Pension Scheme शुरू की है।
- इस योजना का उपयोग राज्य के 40% से अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग नागरिक कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार विकलांग नागरिकों को हर महीने ₹750 से ₹1,500 के बीच प्रदान करेगी।
- इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त राशि हर छह महीने में सीधे प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- राज्य में पुरुष और महिला दोनों इस कार्यक्रम का उपयोग कर सकते हैं।
- विकलांग नागरिक राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से मिलने वाली पेंशन से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इससे उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। जिससे वे स्वतंत्र और मजबूत बनने में सक्षम होंगे।
विकलांग पेंशन योजना राजस्थान पात्रता एवं मानदंड
- केवल राजस्थान के नागरिक जो शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, राजस्थान राज्य विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति की विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए।
- जिन व्यक्तियों की वार्षिक पारिवारिक आय 60 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- स्वाभाविक रूप से होने वाले कल्पित बौने जो 3 फीट 6 इंच से कम लंबे हैं, योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- विकलांग पेंशन योजना के मामले में, किसी अन्य पेंशन योजना से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होगा।
- सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों को राजस्थान राज्य विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
Rajasthan Viklang Pension Yojana 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय का प्रमाण
- BPL Card विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आधार लिंक्ड बैंक खाता पास बुक (राष्ट्रीय बैंक खाता विवरण आधार कार्ड से लिंक)
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया?
यदि आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके आसानी से Rajasthan Viklang Pension Yojana 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और उसका आवेदन पत्र (Application Form) डाउनलोड करें।
Click Here to Officaial site
- आप इस लिंक पर क्लिक करके राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लें।
- Print Out करने के बाद इस आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरें।
- फिर आपको फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में जाकर आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- अब अधिकारी आपके सबमिट किए गए आवेदन की जांच करेंगे। और पूर्ण सत्यापन के बाद, आपको इस कार्यक्रम का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – Rajasthan Viklang Pension Scheme 2022
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन की कितनी राशि प्रदान की जाती है ?
इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹750 से ₹1500 तक की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। जिसे सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
राजस्थान विकलांग योजना पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
राजस्थान विकलांग पेंशन योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए, आपको पहले आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। हमने इस लेख में आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया है। इस लेख को पढ़कर आप आवेदन पत्र डाउनलोड करने से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
दिव्यांग योजना राजस्थान 2022 के माध्यम से पेंशनभोगी को पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी?
राजस्थान सरकार द्वारा नागरिक लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। यह राशि नागरिक को अर्ध-वार्षिक रूप से हस्तांतरित की जाएगी।
राजस्थान विकलांगता पेंशन योजना/दिव्यांग योजना राजस्थान के अंतर्गत कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?
आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांगजन प्रमाण पत्र), पासपोर्ट साइज फोटो, आधार से जुड़ा बैंक खाता ।